कॉम्प्रिहेंसिव/पैकेज वाहन बिमा का मतलब! | Comprehensive Insurance meaning in Hindi

क्या है पैकेज मोटर इंश्योरेंस का मतलब और इसके फायदें! (Comprehensive insurance & benefits)


बीमा खरीदने वाले व्यक्ति को 1st पार्टी कहतें है। कोई भी बीमा कंपनी, जो खरीदार को बीमा देती है, 2nd पार्टी कहलाती है। सड़क दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति या उसकी संपत्ति / वाहन को होने वाली क्षति को 3rd पार्टी के रूप में जाना जाता है।

कॉम्प्रिहेंसिव वेहिक्ल इंश्योरेंस क्या है! 

इसे पैकेज या सम्पूर्ण बीमा पॉलिसी भी कहते हैं। इसमें आपके खुद के वाहन को हुए नुकसान की भरपाई तो बीमा कंपनी करती ही है, आपसे किसी दूसरे वाहन, व्यक्ति और संपत्ति को हुये नुकसान की भरपाई भी बीमा कंपनी करती है। मतलब आपको Own Damage/1st party और Third party insurance, दोनों का फायदा कंप्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में मिलता है। 

पैकेज (Comprehensive) इंश्योरेंस पॉलिसी = Own Damage/1st party + Third party liability

Comprehensive insurance meaning and benefits in hindi


ओन डैमेज / OD वाहन बिमा (OD/1st party insurance meaning)

सिर्फ वाहन को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जो पॉलिसी खरीदी जाती है, उसे 'Own Damage Policy' कहते है। इसे कुछ लोग 1st party इंश्योरेंस भी कहते है। IRDAI के अनुसार, ओन डैमेज धारा के तहत निम्नलिखित हालातों में नुकसान की भरपाई किये जातें है:
  • चोरी, डाका
  • सफर के दौरान दुर्घटना
  • आग, विस्फोट, बिजली गिरना
  • भूकम्प, बाढ़, तूफान, चक्रवात, ओलावृष्टि, बर्फबारी
  • भूस्खलन/चट्‌टानें खिसकना
  • दंगा और हड़ताल
  • दुर्भावनापूर्ण कृत्य
  • आतंकवादी कृत्य

3rd पार्टी इंश्योरेंस (Third party insurance)

थर्ड पार्टी वाहन बीमा होने पर, बीमा कंपनी आपकी ओर से दुर्घटना में दूसरे व्यक्ति के नुकसान की भरपाई करती है। यदि आपके गाड़ी से किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुँचता है तो आप कानूनी रूप से भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। 

ऐसे में 'Third Party Insurance' काम में आता है। मुआवजा निर्धारण में अदालती कार्रवाई, अस्पताल खर्च वगैरह का जिम्मा भी बीमा कंपनी उठाती है। गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होने के सुरत में, सारे नुकसान की भरपाई आपको अपनी जेब से करनी पड़ती है।

कॉम्प्रिहेंसिव बिमा की विशेषता और खासियत (Comprehensive insurance benefits in hindi):

  1. खुद के वाहन को हुए नुकसान पर भरपाई। 
  2. किसी अन्य की मृत्यु या शारीरिक क्षति पर मुआवजा। 
  3. किसी अन्य व्यक्ति के वाहन व संपत्ति की क्षति पर भरपाई। 
  4. कानूनी और अस्पताल संबंधी खर्चों का भुगतान। 
  5. 15 लाख तक का अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ।
  6. साथ ही सभी तरह के सहायक बिमा (Add-ons) का लाभ। 


व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (Personal Accident Insurance)

सड़क दुर्घटना में ड्राईवर की हुई शारीरिक क्षति के लिए 'व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा' काम आता है। इसमें चालक, सहयात्री के अलावा अन्य पैसेंजर्स को भी शामिल किया जा सकता है। हादसे में मालिक चालक (Owner Driver) की मौत या स्थायी विकलांगता की स्थिति में उसके परिवार वालों को मुआवजा मिलता है। Owner Driver वह होता है, जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड होती है और बीमा पॉलिसी होल्डर भी हो।

बहुत से लोग सोचते हैं कि बिमा कराने से कोई खास फायदा नहीं होता। लेकिन ये सोच बिलकुल गलत है। दुर्घटना में दूसरे व्यक्ति के नुकसान की भरपाई के अलावे अन्य खर्च भी इसके द्वारा कवर किया जाता है। इन खर्चों में अस्पताल और कानूनी खर्चे भी शामिल होते हैं।
 
उदाहरण के लिये- आपसे ​ऐसी कोई घटना हो जाती है, जिसका हर्जाना 1 करोड के आसपास आये, तो? ऐसी स्थिति में 'Comprehensive Insurance' आपके लिए कवच का काम करता है। आप अचानक से आये बडी देनदारी की मुश्किल झेलने से बच जाएंगे।

अगर, आपने Comprehensive बीमा लिया है तो कुछ अतिरिक्त व सहायक बीमा भी इसमें जुड़वा कर फायदें बढ़ा सकते हैं। इन्हें एड ऑन (Add-ons) या Riders कहते हैं। जैसे-
  • रोडसाइड असिस्टेंस: दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी की ओर से मौके पर ही मदद पहुंचाने के लिये। 
  • इंजन प्रोटेक्शन: गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचने पर उसकी रिपेयरिंग या बदलने के लिये।
  • जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस (Zero dep insurance): बीमा क्लेम करते समय आपकी गाड़ी की कीमत न घटाए जाने के लिये यह बिमा लिया जा सकता है। 
  • एक्सेसरीज कवर: गाड़ी के एक्सेसरीज को नुकसान पहुंचने पर रिपेयरिंग या बदलने के लिये।
  • नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन: दो क्लेम प्राप्त कर लेने के बावजूद फायदा जारी रखने के लिये।
  • रिटर्न टू इनवॉयस: कार चोरी हो जाने या पूरी तरह नष्ट हो जाने पर, रसीद में दर्ज पूरी कीमत पाने के लिये यह बिमा लिया जाता है।

कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है या नहीं!

पैकेज इंश्योरेंस लेना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसकी बढ़ी हुई कवरेज और अन्य फायदों को देखते हुए इसे लेना ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आपने शुरुआत में सिर्फ 3rd पार्टी इंश्योरेंस ​लिया था तो बाद में, कभी भी अलग से Own Damage पॉलिसी जुड़वा सकते हैं।

नये वाहन खरीदने वाले हर व्यक्ति के लिए 'थर्ड पार्टी' मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना अनिवार्य है। नया टूव्हीलर लेने पर 5 साल और फोर व्हीलर लेने पर 3 साल का थर्ड पार्टी बिमा लेना जरूरी होता है। साथ ही बंडल में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ एक साल का ओन डैमेज पॉलिसी (3 Yr 3rd Party + 1 Yr OD ) लिया जाता है, या फिर थर्ड पार्टी व ओन डैमेज के लिए दो अलग-अलग पॉलिसी ले सकतें है।


इंश्योरेंस, सिर्फ वाहन का ही नहीं बल्कि किसी भी मशीन, उपकरण जिस से कभी किसी अन्य को चोट लगने या नुकसान होने की आशंका हो तो, उसके लिए भी थर्ड पार्टी बीमा कराया जा सकता है।

कॉम्प्रिहेंसिव या पैकेज इंश्योरेंस कितने का होता है?

Comprehensive बिमा प्रीमियम की राशी वाहन के CC क्षमता के आधार पर तय होती है। दो पहिया समान्य बाइक और स्कूटर के लिए प्रीमियम लगभग रु. 1100 (टैक्स सहित) और अधिक CC वाली गाड़ी इससे ज्यादा प्रीमियम देना होता है। निजी छोटी कार के लिए Price  रु. 2750 से स्टार्ट होती है, SUV गाड़ी के लिये प्रीमियम रु. 4500 के आसपास लगता है। 

कमर्शियल गाड़ी जैसे ऑटो-रिक्शा के लिये बिमा प्रीमियम रु. 6000, ट्रेक्टर के लिये प्रीमियम रु. 7500, ट्रक के लिये रु. 12,000 और बस के लिये रु. 22,000 के आसपास खर्च आता है। 

नई कार का इंश्योरेंस कितने साल का होता है?

नया फोर व्हीलर लेने पर 3 साल का थर्ड पार्टी बिमा लेना जरूरी होता है, जिसे गाड़ी के एजेंसी द्वारा गाड़ी खरीदते समय ली जाती है। ओन डैमेज के लिए आपको 2 आप्शन मिलेंगे, पहला बंडल में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ एक साल का ओन डैमेज पॉलिसी (3 Yr 3rd Party + 1 Yr OD ) ले या फिर थर्ड पार्टी व ओन डैमेज के लिए दो अलग-अलग पॉलिसी ले।

नोट: 
  • ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में दुर्घटना या क्षति होने पर कोई भी कंपनी बिमा क्लेम पर विचार नहीं करती।
  • ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 'Insurance Comapny' किसी भी प्रकार का क्लेम देने के लिए बाध्य नहीं होती।
  • वाहन की उम्र के कारण होने वाली टूट-फूट के लिए कोई क्लेम नहीं मिलता।
  • इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट टूटने को कवर नहीं किया जाता है।
  • यदि वाहन गैरकानूनी कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, तो मुआवजा के लिए कोई दावा माना नहीं जाता।

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कॉम्प्रिहेंसिव/पैकेज वाहन बिमा का मतलब! | Comprehensive Insurance meaning in Hindi कॉम्प्रिहेंसिव/पैकेज वाहन बिमा का मतलब! | Comprehensive Insurance meaning in Hindi Reviewed by AwarenessBOX on 12:20 Rating: 5

3 comments

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  2. Mova chidiya ka advanced se log kyo darte hai Jaise sab chidiya bolting hai vaise vo bhi na

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