ATM से पैसे नहीं निकले लेकिन अकाउंट से कट जाये तो क्या करें? If an ATM doesn't give you money.

ATM से पैसे बिना निकले अकाउंट से पैसे कट जाये तो क्या करें? | What to do if ATM didn't Dispense Money?


कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से पैसे निकालते वक्त अकाउंट से पैसे कट तो जाते हैंलेकिन एटीएम से पैसे निकलते नहीं हैं। इस तरह की स्थिति में आपको बिलकुल घबराने की जरूरत नही है। ATM से पैसे न निकलना ज्यादातर Technical fault के कारण होता है जिसमें लेनदेन का विवरण सही ढंग से पंजीकृत नहीं हो पाता है। कुछ मामलों मेंएटीएम Out of Cash हो सकता हैऔर कुछ अन्य मामलों मेंयह धोखाधड़ी का मामला भी हो सकता है!

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हालांकि यह एक अजीब मामला हैलेकिन अगर यह आपके साथ होता हैतो जानें कि ऐसे मामलों में क्या करना है-

ATM Machine से पैसे ना निकलने पर हमें क्या करना चाहिए।




सबसे पहले तो आपको वहीं थोड़ी देर रुकना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ATM Machine slow होने के कारण पैसे निकलने में समय लगाता है। फिर कुछ देर वही रुककर बाद में आने वाले किसी व्यक्ति का cash withdrew देखें। अगर उनका पैसा सही तरीके से ATM Machine से निकल जाता हैतो इन Steps को तुरंत follow करे:

1. ग्राहक को कार्ड जारी करने वाले बैंक के साथ जल्द से जल्द शिकायत दर्ज करनी चाहिए। यह प्रक्रिया तब भी लागू होती है जब लेनदेन किसी अन्य बैंक के/गैर-बैंक के एटीएम पर किया गया हो। आप अपने बैंक के toll free नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराये। यहाँ आपको एक शिकायत नंबर के साथ ही यह भी बता दिया जायेगा की आपका पैसा कब तक वापस आपके अकाउंट में जमा कर दिया जायेगा। 

2. यदि बैंक द्वारा शिकायत का निवारण 7 दिनों के अन्दर नहीं होता हैतो ग्राहक बैंकिंग लोकपाल का सहारा ले सकता है। इसके लिए आप को अपने बैंक में जा कर ATM के फ़ेल ट्रांजेकसन की लिखित शिकायत करनी होगी।




3. उपरोक्त स्टेप्स के बावजूद भी अगर आपका पैसा आपको नहीं मिल रहा है तो आप उपभोक्ता विभाग के वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/ पे जाकर बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।


क्या है एटीएम ट्रांजेक्शन से जुड़ी आरबीआई गाइडलाइन -


1- नियम यह है कि आपने जिस दिन शिकायत कीउसके सातवें कार्य दिवस तक बैंक को आपके अकाउंट में पैसे लौटाना होगा। पहले इसकी समय-सीमा 12 दिनों की थी। लेकिनबाद में रिजर्व बैंक ने इसे घटाकर सात दिन कर दी। ऐसा न होने पर पेमेंट और सेटेलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत बैंक 100 रुपए/दिन के हिसाब से पेनाल्टी देगा।

2- यह जानना काफी महत्वपूर्ण है कि जुर्माना वसूलने का अधिकार आपको तभी मिलता है जब आप एटीएम से पैसे नहीं निकलने के दिन के 30 दिनों के अंदर बैंक में शिकायत दर्ज कर देते हैं।






आशा है अगर आप इन चरणों का पालन करेंगे तो आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। यदि यह धोखाधड़ी का मामला नहीं है और ऐसा इसलिए है क्योंकि एटीएम दोषपूर्ण हैतो बैंक का सिस्टम त्रुटि को स्वीकार करेगा और आपको अपने खाते में तत्काल क्रेडिट मिल जाएगा और आपको एक sms के माध्यम से सूचित किया जाएगा।






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